1. समारोह की तिथि निश्चित होने पर 50% अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा।
2. यदि अंतिम भुगतान 50% से कम है, तो शेष राशि का भुगतान 7 दिनों के भीतर करना होगा।
3. शेष 50% धनराशि समारोह तिथि से 7 दिन पूर्व जमानत राशि के साथ जमा करनी होगी।
4. समारोह में किसी प्रकार की वस्तु की हानि या चोरी के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. गाड़ियों की पार्किंग की जिम्मेदारी गाड़ी मालिक की स्वयं होगी।
6. यदि डीजे बुक किया गया है, तो इसका अतिरिक्त शुल्क होगा और यह बाहर से मंगवाया जाएगा। शासनादेश के अनुसार डीजे रात्रि 10 बजे तक ही चलेगा।
7. आबकारी विभाग की अनुमति के बिना शराब का सेवन प्रतिबंधित है।
8. समारोह में किसी भी प्रकार के हथियार लाने की अनुमति नहीं है।
9. प्रबंध समिति को समस्त कार्यक्रम किसी भी समय बंद करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. कमरे में सूटकेस के अलावा अन्य कोई सामान रखना प्रतिबंधित है।
11. बिजली जाने पर केवल मुख्य स्थानों पर ही जनरेटर का कनेक्शन दिया जाएगा।
12. किसी भी प्रकार की टूट-फूट की पूर्ति नियम अनुसार करनी होगी।
13. पान/गुटखा का सेवन समारोह स्थल पर प्रतिबंधित है।
14. समारोह समाप्त होने के बाद अंतिम बिल का निस्तारण करना होगा।
15. किसी अपरिहार्य कारणवश समारोह निरस्त करने पर धनराशि वापस नहीं की जाएगी।
16. डीजल का उपयोग समारोह करने वाले की जमा राशि 5000/- हो सकती है या कम/अधिक।
17. कैटरिंग के लिए कैटरर्स को 15000 रुपए का भुगतान करना होगा।
18. जमानत धनराशि 20,000/- होगी, जो अंतिम बिल भुगतान के बाद वापस की जाएगी।
19. कैटरर्स को 70 मेज, 20 कुर्सियाँ, और पेपर रोल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी आवश्यकता कैटरर्स को स्वयं पूरी करनी होगी।
20. समारोह और कमरों का समय दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक होगा।
21. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा लखनऊ न्यायालय क्षेत्र में होगा।
22. सभी सरकारी कर और सेवाकर अनिवार्य रूप से लागू होंगे।